New Motor Vehicle Act 2019 की जानकारी।

What is New Motor Vehicle Act 2019 ,Penalties and Benefits of New Motor Vehicle Act 2019 , वाहन संशोधन बिल-2019 की जानकारी।New Motor Vehicle Act 2019,सुरक्षित सफर के लिए कुछ मजबूत कदम in hindi

New Motor Vehicle Act 2019

मोटर वाहन संशोधन बिल-2019 ने 30 साल पुराने “मोटर यान अधिनियम 1988” की जगह ले ली है।यह बिल 31 जुलाई 2019 को राज्यसभा में भी पास हो गया है।राज्यसभा में बिल के पक्ष में 108 और विपक्ष में सिर्फ 13 वोट पड़े।यह बिल 23 जुलाई 2019 को लोकसभा से पारित हो चुका था।राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही मोटर वाहन संशोधन बिल 2019 (New Motor Vehicle Act 2019)   ,कानून बन जाएगा।

New Motor Vehicle Act 2019  की जानकारी

संबंधित विभाग- केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय।

वर्तमान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री- नितिन गडकरी।

 क्या है मोटर वाहन संशोधन बिल 2019 (What is New Motor Vehicle Act)

New Motor Vehicle Act 2019 में सड़क सुरक्षा कानूनों को और सख्त कर दिया गया है।इसमें ट्राफिक नियमों को तोड़ने पर ज्यादा जुर्माना तथा सजा का प्रावधान किया गया है।चाहे शराब पीकर गाड़ी चलाना हो या ज्यादा तेज गाड़ी चलाना,या बिना लाइसेंस के गाड़ी चलना।

अब हर किसी पर जो सुरक्षा नियमों का उलंघ्घन करता हुआ पाया जायेगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।सड़क सुरक्षा से जुड़े कई पहलुओं को ध्यान में रख कर यह बिल बनाया गया है।मोटर वाहन संशोधन बिल 2019 को 18 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों ने मिलकर तैयार किया है।

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मोटर यान अधिनियम 1988 ( Motor Vehicle Act 1988)

“मोटर वाहन संशोधन बिल 2019 (New Motor Vehicle Act 2019) “, “मोटर यान अधिनियम 1988″ की जगह लेगा। मोटर यान अधिनियम 1988 भी भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है।यह अधिनियम सड़क परिवहन से संबंधित नियमों के लिए है।यह अधिनियम भारत में 1 जुलाई 1989 से लागू है।इससे पहले “मोटरयान अधिनियम 1939” लागू था।

मोटर वाहन संशोधन बिल 2019 का उद्देश्य (Aim of New Motor Vehicle Act )

New Motor Vehicle Act 2019 का मुख्य उद्देश्य लगातार बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को रोकना , सड़क में सुरक्षित होकर वाहन चलाना, सड़क पर चलने वाले सभी लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम में संशोधन किया गया है।इस बिल में जुर्माने की राशि को कई गुना बढ़ाने के साथ ही कुछ मामलों में सजा, सड़क पर सुरक्षा व परिवहन पर नियंत्रण का प्रावधान रखा गया है ताकि हर साल होने वाले सड़क हादसों में कम से कम 50% की कमी लाई जा सके

परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार “लड़ाई , दंगो और नक्सली वारदातों से ज्यादा लोग हमारे यहां सड़क हादसों में मर रहे हैं।दुनिया में सबसे अधिक सड़क हादसे भारत में होते हैं।और  हर साल करीब 5 लाख सड़क हादसों में करीब 1.5 लाख लोग अपनी जान गवां बैठते है।जिनमें 65% युवा होते है।

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देश में हर साल लाखों मौतें सड़क हादसों की वजह से होती है।इन्हें रोकना सरकार की जिम्मेदारी है।उन्होंने कहा कि तमिलनाडु ने सड़क हादसों को रोकने के लिए अच्छे कदम उठाए हैं।हम उन्हीं का मॉडल अपनाने जा रहे हैं”।

बिल में संशोधन की आवश्यकता क्यों जरूरी थी (Why New Motor Vehicle Act 2019 is necessary )

हमारा देश दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है।और हाल के दशकों में जहां शहरीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई है।वहीं सड़कों पर वाहनों की संख्या भी कई गुना बढ़ गई है। हालांकि सड़कों और हाईवे का विस्तार हुआ है।लेकिन इसी अनुपात में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क हादसों की संख्या भी कई गुना बढ़ गई है।

और सड़क हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या में हमारा देश पहले नंबर पर आता है।यहां करीब 1.5 लाख लोग हर साल सड़क हादसों में अपनी जान गवां बैठते है।पुराना “मोटर यान अधिनियम 1988” देश में सड़क परिवहन की बढ़ती चुनौतियों के लिए पर्याप्त नहीं था।इसीलिए वर्तमान हालात को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम में संशोधन किया गया है।

मोटर वाहन संशोधन बिल-2019 के सफर पर एक नजर 

New Motor Vehicle Act 2019 सबसे पहले साल 2015 में लोकसभा में पेश किया गया था।जहां से इसे “स्टैंडिंग कमेटी” के पास भेज दिया गया।इसके बाद समिति के सुझावों को संशोधन बिल में शामिल किया गया। 2017 में लोकसभा में बिल को मंजूरी मिलने के बाद बिल राज्य सभा में पेश किया गया।जहां से इसे “सेलेक्ट कमेटी” के पास भेजा गया।

सेलेक्ट कमेटी ने भी बिल पास करने की सिफारिश की थी।लेकिन तब तक 16वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो गया।लेकिन दुबारा सरकार बनते ही बिल को दुबारा लोकसभा से पास कर राज्यसभा में पास करा लिया गया। 

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सीपीएम के इलामारन करीम ने मोटर वाहन संशोधन बिल (New Motor Vehicle Act 2019) पर सदन में वोटिंग की मांग की।जिसके बाद बिल पास करने के लिए वोटिगं की गई।राज्यसभा में मोटर वाहन संशोधन बिल को  वोटिंग के बाद पास कर दिया गया है।बिल के पक्ष में 108 और विपक्ष में सिर्फ 13 वोट पड़े।यह New Motor Vehicle Act 2019 लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है।

अब ऑनलाइन होगा गाड़ीयों का रजिस्ट्रेशन

अभी तक नई गाड़ी खरीदने के बाद उसके रजिस्ट्रेशन के लिए गाड़ी को आरटीओ ऑफिस ले जाना पडता था।लेकिन अधिकतर गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बिना उन्हें आरटीओ ऑफिस ले जाए ही करा दिया जाता था।लेकिन अब सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जाएगा। 

नये नियमों के अनुसार अब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन खरीददार की जगह डीलर कराएगा।राज्य के टैक्स का पैसा ऑनलाइन जमा होगा और जो भी नंबर होगा वह गाड़ी को मिलेगा।गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है।

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नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी

नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाने की बात भी New Motor Vehicle Act 2019 में कहीं गई है।रेलवे,हवाई यात्रा और जल परिवहन केंद्र के पास है।जबकि सड़क परिवहन राज्यों के पास है।जिससे मल्टीमॉडल बनाने में दिक्कत होती है।इसलिए अब इन सब को एक ही उपक्रम की अधीन लाने की बात कही गई है।मल्टीमॉडल हब के लिए सड़क,रेल हवाई और जल यात्रा का एक ही विभाग होना जरूरी है।

खुलेगें नये ड्राइविंग स्कूल

सरकार देश में ड्राइवरों की कमी पूरी करने के लिए ड्राइविंग स्कूल भी खोलेगी।नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार किसी भी ड्राइविंग स्कूल को बंद नहीं करने जा रही हैं जिनको राज्यों की ओर से चलाया जा रहा है।हम नए स्कूल खोलना चाहते हैं जिसके लिए जमीन और पैसे की जरूरत होती है।

अगर कोई ऐसे स्कूल खोलेगा तो हम एक करोड़ का अनुदान देने के लिए तैयार हैं।लेकिन प्रस्ताव राज्य के परिवहन विभाग की ओर से आना चाहिए।शहरों के साथ-साथ ग्रामीण तथा आदिवासी इलाकों में ड्राइविंग स्कूल की जरूरत है।देश में ड्राइवरों की कमी है जिनको ट्रेनिंग सेंटर के जरिए भी पूरा किया जाएगा।

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लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस भी ऑनलाइन मिलेगा 

मोटर वाहन संशोधन बिल (New Motor Vehicle Act 2019) में लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाने के लिए कुछ कदम उठाए गये हैं।इसके तहत अब लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन मिल सकेगा।लेकिन इसके लिए व्यक्ति को अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी।जो किसी भी पहचान पत्र जैसे आधारकार्ड ,पेन कार्ड ,वोटर कार्ड आदि से की जा सकती है।

अब लर्निंग लाइसेंस के लिए RTO के चक्क्ऱ नही काटने पड़गे।लेकिन इसके साथ ही पक्के ड्राइविंग लाइसेंस के परीक्षण को कड़ा बनाया गया है।परीक्षा पास करे बगैर किसी को भी लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।

मोबाइल फोन के जरिए भरा जाएगा टोल टैक्स

अब टोल टैक्स भरने के लिए टोल पर खड़ा होकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा।अब मोबाइल फोन के जरिए टैक्स दिया जा सकेगा।साथ ही फास्ट टैग की लगाई जाएगी।जिससे किसी को टोल पर रुकना नहीं पड़ेगा।यह सुविधा केंद्र बगैर कोई पैसा लिए राज्यों को देने को तैयार है।क्योंकि ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के लिए राज्यों का अनुबंध कानूनी है।

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नये नियम/ प्रावधान 

( New Motor Vehicle Act 2019 Penalties)

New Motor Vehicle Act 2019 में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने के साथ साथ सजा का भी प्रावधान किया गया है।

  • शराब पीकर गाड़ी चलाने पर

अब शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपया का जुर्माना लगेगा।पहले यह सिर्फ 2,000 रुपया था।

  • बिना हेलमेट गाड़ी चलाना

New Motor Vehicle Act 2019 के अनुसार बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर अब 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।इसके साथ-साथ 3 माह तक लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान भी किया गया है।पहले यह सिर्फ 100 रुपया था।

  • बिना लाइसेंस ड्राइविंग

बिना लाइसेंस के अगर कोई व्यक्ति ड्राइविंग करता हुआ पकड़ा गया तो उसे 5,000 रूपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।अभी तक यह सिर्फ 500 रुपया ही था।

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  • सीट बेल्ट लगाए बिना ड्राइविंग

नये मोटर वाहन संशोधन बिल के अनुसार सीट बेल्ट लगाए बिना कोई भी व्यक्ति अगर गाड़ी चलाता हुआ मिला तो उसे 1,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा।अभी तक यह सिर्फ 100 रुपया था।

  •  ड्राइविंग के वक्त मोबाइल पर बात करने में

ड्राइविंग करते समय मोबाइल पर बात करना यूं तो खतरनाक हैलेकिन अब कोई भी व्यक्ति ड्राइविंग करते हुए मोबाइल पर बात करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगाअभी तक यहां सिर्फ 1,000 रुपये था।

  • नाबालिग को ड्राइविंग करते हुए पकड़ने पर

अगर कोई नाबालिग ड्राइविंग करते हुए पकड़ा गया।तो नाबालिग के बदले उसके अभिभावक या गाड़ी के मालिक को दोषी माना जाएगा।ऐसे में व्यक्ति को 25,000 रूपये के जुर्माने के साथ 3 साल की जेल भी हो सकती हैं।और नाबालिग के खिलाफ भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत एक्शन लिया जाएगा।

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  • वाहन की बनावट/आकार के कारण दुर्धटना पर  

New Motor Vehicle Act 2019 में एक खास नियम बनाया गया है जिसके तहत अगर किसी वाहन का गलत आकार या बनावट किसी दुर्घटना का कारण बनती है।या कोई कंपनी ने वाहन के सुरक्षा मापदंडों को पूरा नहीं किया हैं और ऐसे में अगर कोई दुर्घटना धटती हैं तो संबंधित कंपनी के डीलर पर 1 लाख रूपये और निर्माता पर एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

  • बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाना

अब बिना इंश्योरेंस के अगर कोई गाड़ी रोड पर दौड़ती हुई नजर आई तो उस पर 2,000 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।पहले यह सिर्फ 1,000 रूपये था।

  • रोड रेसिंग करने पर

अगर कोई भी व्यक्ति रोड रेसिंग करते हुए नजर आए तो उस पर 5,000 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।पहले यह सिर्फ 500 रूपये था।

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  • बच्चों को सीट बेल्ट व हेलमेट पहनना अनिवार्य

बच्चों की सुरक्षा के लिए नये मोटर वाहन संशोधन बिल के सेक्शन 194 बी के तहत 4 साल से बड़े सभी बच्चों के लिए कार में सीट बेल्ट व हेलमेट अनिवार्य कर दिया है।अगर ऐसा नहीं होता है तो वाहन मालिक पर 1,000 रूपये तक का जुर्माना होगा।अगर वह बच्चा दुपहिया वाहन में बैठा है तो उसे हेलमेट पहनना अनिवार्य है। 

  • हिट एंड रन मामले में मिलेगा ज्यादा मुआवजा

हिट एंड रन में अगर व्यक्ति की मौत हो जाती तो पीड़ित परिवार को 2,00,000 लाख का मुआवजा मिलेगा।वहीं घायल व्यक्ति को 50,000 रूपये का मुआवजा दिया जाएगा।यह भी सच है कि 40% हादसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर होते हैं। 

  • दुपहिया वाहन पर दो व्यक्ति से अधिक होने पर जुर्माना

दुपहिया वाहन पर दो से अधिक लोगों के बैठने पर अब 1,000 रुपये तथा तीन माह तक लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान रखा गया है।जबकि यह पहले सिर्फ 100 रुपया ही था।

  •  भारी यात्री वाहन ओवर स्पीड

New Motor Vehicle Act 2019 के अनुसार भारी यात्री वाहन को ओवर स्पीड चलाते हुए कोई व्यक्ति अगर पकड़ा गया तो पहले जहां सिर्फ 400 रूपये का ही जुर्माना भरना पड़ता था अब यह जुर्माना 2,000 से 4,000  रूपये तक हो सकता है।

  • ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता

ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को अब 20 साल की जगह सिर्फ 10 साल कर दिया गया है।

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  • ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण

55 वर्ष की आयु के बाद सिर्फ 5 साल के लिए ही ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा

  • अन्य कोई कार्य जो सामान्य अपराध की श्रेणी में आता हो

अगर कोई व्यक्ति वाहन से संबंधित कोई भी अपराध जो सामान्य श्रेणी में आता हो।करते हुए पाया जाता है तो उसे 500 से1,500 रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है।पहले यह सिर्फ 100 से 300 रुपए था।

  • ओवरलोडिंग

नये मोटर वाहन संशोधन बिल के अनुसार ओवरलोडिंग के कारण अगर कोई वाहन पकड़ा जाता है तो उस पर 20,000 रूपये के जुर्माने के बाद प्रति टन 2,000 रूपये का जुर्माना लिया जायेगा।जबकि यह राशि पहले 2,000 रूपये और उसके बाद प्रति टन 1,000 रूपये थी।

  • ड्राइवर और क्लीनर का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस

ड्राइवर और क्लीनर का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा।हादसे में मृत्यु पर 50,000रूपये तक के मुआवजे  की प्रावधान है।अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत होने पर 25,000 रूपये से 2,00,000 रूपये तक का मुआवजा दिया जायेगा।घायल होने पर 12,500 रूपये तक का मुआवजा दिया जाएगा ।

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  • कमर्शियल लाइसेंस 5 साल के लिए

जहां एक ओर लर्निंग लाइसेंस के लिए पहचान पत्र ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जाएगा।वहीं दूसरी ओर कमर्शियल लाइसेंस 3 की बजाय अब 5 साल के लिए मान्य होगा।लाइसेंस का रिन्यूअल खत्म होने के 1 साल के अंदर कराया जा सकता है।

नये मोटर वाहन संशोधन बिल में कुछ नये प्रावधान जोड़े गये

इस अधिनियम में कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया है।और उसी के तहत इसमें कुछ नए नियम जोड़े गए हैं।

  •  रिकॉल ऑफ व्हीकल(पर्यावरण  सुरक्षा )

New Motor Vehicle Act 2019 के अनुसार अगर किसी वाहन से पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान होता है तो सरकार उस वाहन को जप्त करने का अधिकार रखती हैं।या यदि किसी मोटर वाहन में खराबी के कारण पर्यावरण,वाहन चालक या अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचता है तो भी केंद्र सरकार को उस मोटर वाहन को जप्त करने का अधिकार है

अब तय समय सीमा से पहले केंद्र सरकार पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों को वापस बुला सकती हैं या उन्हें संबंधित कंपनी में वापस भिजवा सकती हैं।अब नए एक्ट के सेक्शन 110 A और 110 B में “रिकॉल आफ व्हीकल” का प्रावधान किया गया है।अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं था।

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  • एंबुलेंस जैसे वाहनों को जाने के लिए जगह नहीं देने पर कटेगा चालान

इमरजेंसी वाहनों के लिए यह एक नया नियम इस नये मोटर वाहन संशोधन बिल के तहत जोड़ा गया हैजो पहले के एक्ट में शामिल नहीं था।इसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति एमरजेंसी वाहन जैसे एंबुलेंस और दमकल की गाड़ी का रास्ता जानबूझ कर रोकते हुए पाया गयातो उसे 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा तथा साथ में छह माह की सजा भी हो सकती हैं।

  • गलत रोड इंजीनियरिंग के प्रति जवाबदेही तय 

आजतक रोड इंजीनियरिंग की वजह से अगर कोई हादसा होता है। तो इसकी जिम्मेदारी रोड बनाने वाली कंपनीयों या ठेकेदारों की नहीं होती थी।लेकिन नए नियमों के तहत ऐसे मामलों में संबंधित कंपनी या ठेकेदार की जिम्मेदारी मानी जाएगी और उन पर 1,00,000 रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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  • मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाया जायेगा

मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड भी बनाया जाएगा।जिसके तहत सड़क पर चलने वाले सभी चालकों का इंश्योरेंस होगा।इस फंड का इस्तेमाल घायलों के इलाज और मौत होने की स्थिति में परिजनों को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा।

नये मोटर वाहन संशोधन 2019 (New Motor Vehicle Act 2019) को गर सख्ती से लागू किया गया तो सड़कों पर यातायात सुरक्षित होगाचालक गलत तरीके से गाड़ी चलाने और माँ-बाप अपने नाबालिगों के हाथ में गाड़ी देने से पहले सौ बार सोचेगेंतभी नया कानून और सड़क सुरक्षा की दृष्टि से प्रभावी सिद्ध होगा

क्योंकि विधेयक में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के मकसद से अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैंवाहन चलाते समय होने वाली अनियमितताओं को लेकर भी नए संशोधन में कठोर नियम बनाए गए हैं

नियमों का पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए

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