प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना क्या हैं

What is Pradhan Mantri Shramyogi Mandhan Pension Yojana.It’s Aim and Benefits.प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना क्या हैं?और किसको मिलेगा इसका फायदा

Pradhan Mantri Shramyogi Mandhan Pension Yojana

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने 1 फरवरी 2019 को देश की संसद में अंतरिम बजट (2019-20) पेश किया।जिसमें सरकार ने किसानों व असंगठित क्षेत्रोंं के लोगों का विशेष ध्यान रखा।एक ओर जहाँ किसानों के लिए “प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजना” की शुरुवात की।

Pradhan Mantri Shramyogi Mandhan Pension Yojana

वही दूसरी ओर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए मेगा पेंशन योजना “प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना /Pradhan Mantri Shramyogi Mandhan Pension Yojana” की शुरुवात की।असंगठित क्षेत्र के गरीब व कम आय वाले कामगारों के लिए यह सच में एक बड़ा तोहफा है।वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट 2019 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की उम्र के बाद हर माह 3,000/- रूपये आजीवन पेंशन देने की मेगा पेंशन योजना की घोषणा की।

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र में सबसे कमजोर वर्ग के 25% लोगों के लिए एक फाइनेंसियल सिक्योरिटी स्कीम की तरह हैं।

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क्या है असंगठित क्षेत्र ?

ऐसे लोग जिन्हें नियमित काम नही मिलता हैं और काम मिलने पर ही काम पर जाते हैं।और जिनको वेतन भी प्रतिदिन के आधार पर मिलता है।इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए पीएफ,वोनस, न्यूनतम आय जैसे कोई नियम भी लागू नहीं होते हैं, ना ह़ी इनके काम के घंटे तय होते हैं।

दैनिक मजदूरी के अलावा ना ही कोई अन्य सुविधा मिलती है।और न ह़ी बुढ़ापे में पेंशन या हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं मिल पाती हैं।इसे ह़ी असंगठित क्षेत्र  कहा जाता है।और इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को असंगठित क्षेत्र के श्रमिक/कामगार कहा जाता हैं।इन्ही लोगों के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का ऐलान किया है।

सरकार के इस कदम से घरेलू  नौकर/नौकरानी, रेहडी लगाने वाले, मिड -डे मील वर्कर, ड्राइवर,बोझा उठाने वाले,रिक्शावाला ,धोबी, मोची ,बिना जमीनवाले मजदूर ,प्लंबर,बिजली का काम करने वाले, दुकानों, गैराजों या मकान बनाने आदि के कामों में लगे कामगारों को बड़ा ही फायदा होगा।

भारत में करीब 50 करोड़ लोग कामगार है जिसमें से 90% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते है।ऐसे कामगारों को आमतौर पर सरकारों की ओर से कोई न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता है न ही पेंशन और न हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं मिल पाती हैं।

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क्या है संगठित क्षेत्र

ऐसे लोग जो नियमित रूप से ऑफिस(सरकारी या प्राइवेट) में कार्य करने जाते हैं या किसी संस्थान में काम करते हैं।और जिनको हफ्ते में एक या दो दिन की छुट्टी निश्चित रूप से मिलती है।और हर महीने एक निश्चित वेतन भी मिलता है।साथ ह़ी साथ समय समय पर बोनस या अन्य सुबिधायें भी प्राप्त करते हैं।रिटायर होने के बाद उनको हर माह पेंशन व हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा अन्य कई सुविधाएं भी मिलती हैं। इस तरह के क्षेत्रों संगठित क्षेत्र कहा जाता है।

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना का उद्देश्य

(Aim of Pradhan Mantri Shramyogi Mandhan Pension Yojana)

ऐसे नागरिक जो आजीवन असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं और जिनको रिटायरमेंट के बाद या बुढ़ापे में आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ता हैं।ऐसे श्रमिकों को 60 वर्ष की उम्र के बाद 3,000/- रूपये प्रतिमाह की पेंशन देने की योजना हैं ताकि उनको अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए कुछ आर्थिक मदद हो सके।

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सरकार ने अगले कुछ सालों में Pradhan Mantri Shramyogi Mandhan Pension Yojana का लाभ देश के असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत लगभग 10 करोड़ नागरिकों को देने का लक्ष्य रखा हैं।इस योजना की खास बात यह है कि 55 और 100 रूपये के मासिक योगदान पर यह श्रमयोगी मानधन योजना अगले 5 सालों में असंगठित क्षेत्र के लिए विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजना बन सकती है।

Pradhan Mantri Shramyogi Mandhan Pension Yojana का लाभ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 25% गरीब वर्ग को मिलेगा।यह उस वर्ग के लिए एक फाइनैंशल सिक्योरिटी योजना की तरह ह़ी हैं।

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प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना का बजट(Budget of Pradhan Mantri Shramyogi Mandhan Pension Yojana) 

इसे मेगा पेंशन योजना भी कहा जा रहा है।सरकार ने 1 फरवरी 2019 को पेश अपने अंतरिम बजट में निम्न वर्ग पर अत्यधिक मेहरबानी दिखाई हैं।किसानों के बाद सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना हेतु 500/- करोड़ रूपये के बजट का ऐलान किया हैं।इस योजना का आधा खर्चा केंद्र सरकार ह़ी उठायेगी।

कितनी मिलेगी प्रतिमाह पेंशन 

असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उनकी 60 साल की आयु पूरी होने के बाद हर महीने 3,000/- रूपये की पेंशन दी जायेगी।यह राशि पात्र व्यक्ति को 60 वर्ष के बाद आजीवन मिलेगी।लाभार्थी का बैंक में खाता होना अनिवार्य हैं क्योंकि लाभार्थी व्यक्ति की हर महीने की पेंशन सीधे उसके बैंक खाते में ह़ी ट्रांसफर की जायेगी।

कितने लोगों को मिलेगा प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन का लाभ

सरकार ने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के लगभग 10 करोड़ कामगारों को रिटायरमेंट के बाद एक न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी हैं।

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कामगारों को कितनी देनी होगी हर महीने प्रीमियम की राशि 

Pradhan Mantri Shramyogi Mandhan Pension Yojana से जुड़े कामगारों को हर महीने बैंक में एक निश्चित रकम जमा करनी होगी।सरकार के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष के उम्र में इस योजना से जुड़ता है तो 60 साल की उम्र तक उसे हर महीने सिर्फ 55/-रूपये की मामूली धन राशि अपने बैंक खाते में जमा करनी होगी।जबकि 29 साल में कोई व्यक्ति जुड़ता है तो उसको 100/-रूपये हर माह अपने बैंक खाते में जमा करने होंगे।

और 40 साल या उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति इस योजना से जुड़ता है तो उसको 200/-रूपये हर माह अपने बैंक खाते में जमा करने होंगे।कामगार हर महीने जितना अंशदान देगा।सरकार भी उसे उतना ही अंशदान देगी।यानी सरकार भी अपनी तरफ से इस योजना से जुड़े लोगों के प्रीमियम का कुछ हिस्सा भरकर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।  

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प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के लिए पात्रता(Eligibility for Pradhan Mantri Shramyogi Mandhan Pension Yojana)

  1. लाभार्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए
  2. लाभार्थी के पास सरकार द्वारा जारी किया गया मजदूर/श्रमिक कार्ड होना अनिवार्य हैं
  3. यह योजना सिर्फ असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ह़ी हैं इसी लिए अन्य क्षेत्रों के नागरिक इसके लिए पात्र नहीं होंगे
  4. Pradhan Mantri Shramyogi Mandhan Pension Yojana का लाभ केवल वही नागरिक उठा सकते हैं जिनकी हर महीने की आय 15,000/- से कम है
  5. लाभार्थी के उम्र कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। यानी 18 से 40 वर्ष तक के व्यक्ति इस योजना से जुड़ सकते हैं। 

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प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents for Pradhan Mantri Shramyogi Mandhan Pension Yojana)

  1. आधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र/वोटर आईडी।
  2. सरकार से सत्यापित आय प्रमाण पत्र।
  3. बैंक खाते का नंबर।

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना को चलाने की जिम्मेदारी LIC की होगी  

टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि Pradhan Mantri Shramyogi Mandhan Pension Yojana को ठीक से चलाने की जिम्मेदारी एलआईसी(LIC) की होगी

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना की अन्य बातें (Detail about Pradhan Mantri Shramyogi Mandhan Pension Yojana)

  • Pradhan Mantri Shramyogi Mandhan Pension Yojana से जुड़े किसी क्यक्ति की 60 साल की उम्र से पहले मौत हो जाती हैं या व्यक्ति स्थाई रुप से विकलांग हो जाता हैं तो उसके घरवाले (पति/पत्नी )इस योजना को जारी रख सकते हैं
  • अगर कोई व्यक्ति आर्थिक हालात की वजह से योजना को बीच में ह़ी छोड़ना चाहता हैं तो वह छोड़ सकता हैं ऐसे हालात में उक्त व्यक्ति को व्याज सहित पूरी धनराशि बैंक द्वारा दे दी जायेगी

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  • पेंशन शुरू होने के बाद अगर किसी पेंशन धारक की मौत हो जाती हैं तो उसके (पति/पत्नी ) को 50% पेंशन यानी 1500/- रूपये माह दिये जायेंगे

इसके अलावा वित्त मंत्री ने धोषणा की कि किसी श्रमिक की मौत होने पर अब 6 लाख तक का मुआवजा दिया जायेगापहले यह राशि 2.5 लाख ह़ी थी।यानी मुआवजे की राशि में भी 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई हैं। साथ ह़ी साथ 21,000 रूपये प्रतिमाह तक कमाने वाले श्रमिकों को 7,000/-रूपये का बोनस मिलेगा

इसके साथ ही ग्रेच्युटी की राशि को 10लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया हैंइसके अलावा 25,000 रूपये प्रतिमाह तक कमाने वाले श्रमिकों के लिए Employee State Insurance (ESI) की सुबिधा भी दी गई हैं

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